સોમવાર, 10 એપ્રિલ, 2017

SATISHKUMAR PATEL

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સીઆરસી કક્ષાઍ ઍલસીડી પ્રોજેકટરની ફાળવણી અંગેનો પરિપત્ર. ૦૯/0૪/2017

Posted: 09 Apr 2017 09:00 AM PDT

अब पैन को आधार नंबर से जोड़ने में नहीं होगी परेशानी, बस अपनाएं ये तरीका...

Posted: 09 Apr 2017 08:40 AM PDT

अब PAN कार्ड की स्कैन्‍ड कॉपी और OTP के जरिए हुई पैन नंबर को आधार से जोड़ने की व्यवस्था
ITR दाखिल करने के लिए PAN का आधार से लिंक करना कर दिया गया है। समस्‍याओं को देखते हुए अब OTP के जरिए या PAN कार्ड की स्‍कैन्‍ड कॉपी की व्‍यवस्‍था की गई है।

 लोगों को अपने स्थायी खाता संख्या (PAN) को आधार संख्या से जोड़ने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसकी प्रमुख वजह नाम की स्‍पेलिंग अलग-अलग होना है। अब इस प्रणाली को सरल बना दिया गया है। अब आपको इसके लिए सिर्फ अपने पैन कार्ड की एक स्कैन प्रति देनी होगी।

PAN कार्ड की स्‍कैन्‍ड कॉपी लगाने से हो जाएगा काम

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए सरकार आधार कार्ड को अनिवार्य कर चुकी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ इस कारण अपने PAN को आधार से नहीं जोड़ पा रहे हैं क्‍योंकि दोनों दस्‍तावेजों के नाम में छोटी-मोटी गलतियां हैं। ऐसे लोगों को सरकार ने एक विकल्प दिया है। अगर आपके आधार कार्ड और PAN कार्ड लिंक नहीं हो पा रहे हैं तो आप का काम PAN कार्ड की स्कैन्‍ड कॉपी लगाने से हो जाएगा।

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एक अधिकारी ने बताया कि,

इसके अलावा आयकर-विभाग इस संबंध में ऑनलाइन विकल्प देने की भी योजना बना रहा है। वह अपने ई-फाइलिंग पोर्टल पर करदाताओं को आधार जोड़ने का विकल्प देगा।
OTP से भी PAN से लिंक कर सकेंगे आधार

इस विकल्प में उन्हें बिना अपना नाम बदले एक एकबारगी वन टाइम पासवर्ड (OTP) का विकल्प चुनना होगा। इस विकल्प का चुनाव करने के लिए उन्हें अपने दोनों दस्तावेजों में उल्लेखित जन्मतिथि उपलब्ध करानी होगी और उनके मिलान पर वह ऑनलाइन आधार से अपने PAN को जोड़ सकेंगे।

उल्लेखनीय है कि अब आधार के साथ पैन को जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। अधिकारी ने बताया कि विभाग इस बारे में मीडिया के माध्यम से लोगों को इस सप्ताह से जागरूक बनाने का प्रयास करेगा।
By India TV news

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Posted: 09 Apr 2017 07:07 AM PDT

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